Skip to main content
टोल फ्री नम्बर
1800 30 30 -सभी के लिए
टोल फ्री नम्बर-18002031911- सिर्फ पेंशनरों के लिए
राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन
1930
 

नई पेंशन योजना

नई पेंशन योजना
सामान्य निकासी खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि
जब कोई अभिदाता/ग्राहक सेवानिवृत्ति/60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे एक वार्षिकी  खरीदने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत संचित पेंशन निधि का उपयोग करना होगा जो नियमित मासिक पेंशन प्रदान करेगा. शेष धनराशि को एकमुश्त रूप में निकाला जा सकता है.(अधिक जानकारी के लिए एनपीएस/पीएफआरडीए की वेबसाइट देखें )
  • टीयर-1 : ( न्यूनतम अंशदान 500 रूपये एवं टैक्स लाभ उपलब्ध)
टीयर-2 : (न्यूनतम अंशदान 1000 रूपये)
सब्सक्रिप्शन/खाता खोलने का चैनल : - सभी शाखाओं के माध्यम से . सभी शाखाएं  (पीओपी-एसपी) आवेदन फॉर्म स्वीकार करती हैं और माई एनपीएस(MY NPS) के माध्यम से स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या(पीआरएएन) जेनरेट करने के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के साथ अभिदाता/सब्सक्राईबर को पंजीकृत करती है.
प्रमुख विशेषताएं .

():- कौन खोल सकता है ?

(i) भारत का कोई भी नागरिक(निवासी और प्रवासी दोनों) 18-70 वर्ष की आयु समूह में(एनपीएस आवेदन जमा करने की तारीख तक) एनपीएस में शामिल हो सकता है