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सेन्‍ट सुरक्षा जमा योजना

1 जमा योजना का नाम  सेन्‍ट सुरक्षा जमा -
1.  सेन्‍ट सुरक्षा जमा ( पी एम एस बी वाय ) – रूपये 177/-
2. सेन्‍ट सुरक्षा जमा योजना ( पी एम एस बी वाय / पी एम जे जे बी वाय ) -
रूपये . 4317/-
2 विशेषताएं यह योजना अन्य विशेषताओं के साथ स्‍थाई जमा योजना उत्‍पाद है.
ग्राहक स्‍वंय अथवा उपहारगृहिता   गिफ्ट चैक/मांग ड्राफ्ट रूपये 201/- एवं/अथवा रूपये 5001/- राशि अपने बचत खाते में जमा करेंगे. पहले एवं दूसरे वर्ष के प्रीमियम राशि रूपये 177/- ( उपहार चैक/मां.ड्रा. की स्थिति में 201/-) अथवा रूपये 4317/- ( उपहार चैक एवं मां.ड्रा. की स्थिति में 5001/-) को रखकर सेन्‍ट सुरक्षा जमा ( पी एम एस बी वाय ) अथवा  सेन्‍ट सुरक्षा जमा योजना ( पी एम एस बी वाय / पी एम जे जे बी वाय ) में अंतरित की जाएगी. 
3 पात्रता पी एम एस बी वाय / पी एम जे जे बी वाय योजना में पात्रता के अनुसार व्‍यक्ति ( एकल ). स्‍वत्‍वधारी, साझेदारी, संस्‍थान, क्‍लब/ट्रस्‍ट/ सोसाइटी, कारपोरेट इत्‍यादि इस हेतु पात्र नहीं होंगें.
4 ब्‍याज दर ब्‍याज दर वर्तमान में प्रचलित मियादी जमा कार्ड दर के अनुसार होगी. ब्‍याज की गणना तिमाही आधार पर की जाएगी किन्‍तु उपहारगृहिता  के खाते में वार्षिक आधार पर उस बचत खाते में जमा किया जाएगा, जिस हेतु पी एम एस बी वाय / पी एम जे जे बी वाय योजना, जैसा भी प्रकरण हो, में  स्‍थाई अधिदेश दिया गया हो. बचत खाते में इस प्रकार जमा की गई राशि पी एम एस बी वाय / पी एम जे जे बी वाय योजना, जैसा भी प्रकरण हो, के प्रीमियम के रूप में होगी, अतिरिक्‍त ब्‍याज निम्न पर लागू होगा - 
 
श्रेणी अतिरिक्‍त ब्‍याज
वरिष्‍ठ नागरिक 0.5%
स्‍टाफ/ पूर्व स्‍टाफ/ स्‍टाफ के विधवा-विधुर 1.0%
सेवानिवृत स्‍टाफ सह वरिष्‍ठ नागरिक 1.5%
5 जमा अवधि 5 से 10 वर्ष.
6 कर आरोपण लागू अनुसार स्‍त्रोत पर कर कटौति
7 तरलता अवधि पूर्व बन्‍द किया जाना अनुमत हैं. किन्‍तु बैंक भावी प्रीमियम के भुगतान हेतु दायी नहीं होगा. यह उपहारकर्ता का उत्‍तरदायित्‍व होगा कि बचत खाते में पर्याप्‍त राशि  रखे, जिससे बैंक स्‍वत: नामे करने के प्राधिकार के साथ प्रीमियम का समय पर प्रेषण कर सके.
8 शास्ति (दंड)  *अवधि पूर्व बन्‍द करने पर शास्ति ( दंड ) –रूपये  5 लाख से नीचे कोई शास्ति नहीं(*बैंक के पास रही जमा अवधि के अनुसार ब्‍याज दर लागू)  किन्‍तु, यदि परिपक्‍वता अवधि से पूर्व और/अथवा स्‍त्रोत पर करों की कटौती होने पर , यदि खाते में उच्‍च दर पर ब्‍याज दिया गया है तो ऐसे में पूर्व में भुगतान किए गए वार्षिक ब्‍याज की वसूली परिपक्‍व राशि से की जाएगी
9 नामांकन सुविधा उपलब्‍ध
10 परिपक्‍वता न्‍यूनतम  5 से 10 वर्ष.
11 कालातीत जमा कालातीत जमा पर ब्‍याज बैंक की समय समय पर लागू नीति के अनुसार देय होगा.
12 ग्राहक दायित्‍व  के वाय सी मानदंडों को पूरा करना और आवश्यकतानुसार वांछित जानकारी की पूर्णरूपेण प्रस्‍तुति
13 शिकायत निवारण/ क्षतिपूर्ति  वेबसाईट पर शिकायत निवारण/ क्षतिपूर्ति नीति उपलब्‍ध है.
14 खाता खोलने का फार्म / जमा पर्ची वर्तमान में अन्‍य जमा योजना के लिए उपयोग में लिए जा रहे विद्यमान फार्म/जमा पर्चीयां/ जमा रसीद का उपयोग इन खातों के लिए किया जाएगा.
15 एफ डी आर में निधि आवक का तरीका केवल बचत खाता के माध्यम से , जिसमें उपहार चैक/ मांग ड्राफ्ट ग्राहक ( उपहारकार्ता ) द्वारा जमा किया जाता है, जिसने कि अपने संबंधी से सुरक्षा जमा योजना के लिए रूपये 201/- एवं रूपये 5001 प्राप्‍त किये हैं. तथापि, इस योजना में विद्यमान ग्राहक अथवा नये ग्राहक व्‍यक्तिगत तौर पर इस योजना में शामिल हो सकते हैं.  शाखा उपहारगृहिता  के वर्तमान बचत खाते में चैक/मांग ड्राफ्ट प्रलेख अथवा नये बचत / बी एस बी डी ए खाते में के वाय सी नियमों की अनुपालना करते हुए संग्रहित/ जमा करेगी. खाते के लिए प्राथमिक रूप से के वाय सी आधार होगा। शाखा को निश्चित रूप से सावधि जमा आवेदन के साथ पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई जैसा भी प्रकरण हो, का सहमति सह घोषणा पत्र और बैंक को उसके बचत खाते में वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए अधिकृत करने वाला अलग  अधिदेश प्राप्त करना चाहिए और समयपूर्व भुगतान के मामले में भविष्य के प्रीमियम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा । स्‍वत: नामे प्राधिकार के माध्यम से प्रीमियम के समय पर प्रेषण के लिए खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उपहारगृहिता की होगी। पीएमएसबीवाई/पीएमजेजेबीवाई के प्रीमियम के भुगतान के लिए शाखा तुरंत खाते को लिंक कर देगी।
16 सावधि जमा आवेदन के साथ दिया जाने वाला अधिदेश मैं, सुश्री/श्रीमती/श्री____________ रुपये 201/- या रु.5001/- के उपहार चैक/मां.ड्रा. का लाभार्थी एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं पीएमएसबीवाई/पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत पात्र हूं और किसी अन्य बैंक के साथ पीएमएसबीवाई/पीएमजेजेबीवाई के तहत मैंने स्‍वंय को लाभार्थी के रूप में नामांकित नहीं किया है। मैं इसके द्वारा पीएमएसबीवाई/पीएमजेजेबीवाई का आवेदन सह घोषणा पत्र जमा करता हूं और बैंक को मेरे बचत खाते में जमा वार्षिक ब्याज को पीएमएसबीवाई/पीएमजेजेबीवाई योजना के प्रीमियम के लिए सुरक्षा जमा योजना के अंतर्गत बनाई गई एफडीआर से अंतरित करने के लिए अधिकृत करता हूं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि एफडीआर के समयपूर्व भुगतान के मामले में, बैंक भविष्य के प्रीमियम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।