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व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए कोविड संबंधित तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क 2.0

व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए कोविड 19 संबंधित तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क 2.0" पर बैंक की नीति (17.06.2021 को संशोधित)

1. आरबीआई द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2020 के परिपत्र द्वारा घोषित कोविड 19 संबंधित तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क के आधार पर और वित्तीय मापदंडों और बेंचमार्क / सीलिंग दरों पर आरबीआई की बाद की अधिसूचना दिनांक 07 सितंबर 2020 के आधार पर, बैंक ने कोविड 19 संबंधित व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क पर एक नीति तैयार की है।

2. अब आर.बी.आई. ने उपरोक्त फ्रेमवर्क को फिर से "रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0" नाम दिया है और आर.बी.आई. की अधिसूचना संख्या RBI/2021-22/31 DOR एसटीआर.आरईसी.11/21। 04.048/2021-22 दिनांक 5 मई 2021 के द्वारा "व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए कोविड 19 संबंधित तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क 2.0" घोषित किया है। यह हाल के सप्ताहों में भारत में कोविड-19 महामारी के पुन: आगमन और व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के लिए संभावित तनाव को कम करने के उद्देश्य से घोषित किया गया है।

3. बैंक ने "व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए कोविड संबंधित तनाव के लिए समाधान फ्रेमवर्क 2.0" पर एक नीति और दृष्टिकोण तैयार किया था और उसकी मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

 

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों को उनके क्रेडिट एक्सपोजर के आधार पर समाधान योजनाओं को लागू करने के लिए एक सीमित विंडो की पेशकश करने की अनुमति है, जिसे समाधान योजना के कार्यान्वयन के उपरांत स्टैण्डर्ड के रूप में वर्गीकृत किया जाये ।

अ.प्रयोज्यता

1. उधारकर्ताओं की व्यापक श्रेणियां निम्नलिखित हैं जिन पर यह नीति लागू है :-

i. ऐसे व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को अग्रिम, जिन्होंने रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 . के संदर्भ में किसी भी समाधान का लाभ नहीं उठाया है |

ii. व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए, जहां समाधान योजना को 24 महीने से कम की स्थगनमोहलत के साथ रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के संदर्भ में लागू किया गया है, स्थगन की अवधि/शेष अवधि को अधिकतम 24 महीने तक बढ़ाया जाये |

iii. "लघु व्यवसायों" के लिए कार्यशील पूंजी की सहायता, जहां रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के संदर्भ में समाधान योजनायें लागू की गयी हैं |

ब. पात्रता

क) निम्नलिखित उधारकर्ता ऋणप्रदाता संस्थाओं द्वारा लागू किए जाने वाले समाधान के लिए पात्र होंगे:

  1. वे व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तिगत ऋण का लाभ उठाया है
    (जिसमें (ए) उपभोक्ता उपयोग वस्तुओं के लिए ऋण, (बी) क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां, (सी) ऑटो ऋण (वाणिज्यिक उपयोग के लिए ऋण के अलावा), (डी) सोने के द्वारा संरक्षित व्यक्तिगत ऋण, सोने के आभूषण, अचल संपत्ति, सावधि जमा (एफसीएनआर (बी) सहित), शेयर और बांड, आदि, (व्यापार/वाणिज्यिक उद्देश्यों के अलावा), (ई) पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण को छोड़कर), और (एफ) अन्य उपभोग उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण (जैसे, सामाजिक समारोह, आदि) (जी) शिक्षा ऋण, (एच) अचल संपत्ति (जैसे, आवास, आदि) के निर्माण / वृद्धि के लिए दिए गए ऋण, (एच) वित्तीय परिसंपत्तियों (शेयरों, डिबेंचर, आदि) में निवेश के लिए दिए गए ऋण शामिल हैं | हालांकि इसमें केसीसी के तहत किसानों को दिए गए उपभोग ऋण शामिल नहीं हैं |

ii. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण और अग्रिम का लाभ उठाया है और जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाओं का 31 मार्च, 2021 तक कुल एक्सपोजर 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।, (c) iii. 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत के अलावे खुदरा और थोक व्यापार में लगे छोटे व्यवसाय, और जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाओं का 31 मार्च 2021 तक कुल एक्सपोजर 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।, (d) iv. बशर्ते कि ऋणदाता संस्था द्वारा 31 मार्च, 2021 को ऋण सुविधाओं/निवेश एक्सपोजर को स्टैण्डर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। , (e) v. बशर्ते आगे कि कोविड 19 के कारण उधारकर्ताओं को वित्तीय तनाव हो रहा है
उधारकर्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियां/ऋण सुविधाएं इस फ्रेमवर्क के तहत समाधान योजना के लिए पात्र नहीं होंगी:

 
  1. एमएसएमई उधारकर्ता जिनका 1 मार्च, 2020 को (आरबीआई द्वारा अधिसूचित अलग योजना) समग्र ऋण देने वाली संस्थाओं में कुल एक्सपोजर रु.25 करोड़ या उससे कम है
  2. ii. कृषि ऋण में शामिल है
  3. ए. व्यक्तिगत किसानों को ऋण [स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) सहित, यानी व्यक्तिगत किसानों के समूह और सीधे कृषि में लगे किसानों की प्रोपराइटरशिप फर्म]
  4. बी. कॉर्पोरेट किसानों, किसानों के उत्पादक संगठनों/व्यक्तिगत किसानों की कंपनियों, साझेदारी फर्मों और सीधे कृषि में लगे किसानों की सहकारी समितियों को ऋण;
  5. सी. कृषि को आगे कर्ज देने वाले प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.), किसान सेवा समितियों (एफ.एस.एस.) और बड़े आकार की आदिवासी बहुउद्देश्यीय समितियों (एल.ए.एम.पी.एस.) को ऋण
  6. डी. एनबीएफसी सहित वित्तीय सेवा प्रदाताओं को ऋण देने वाली संस्थाओं का एक्सपोजर
  7. इ. केंद्र और राज्य सरकारों को ऋण देने वाली संस्थाओं का एक्सपोजर; स्थानीय सरकारी निकाय (जैसे. नगर निगम); और, संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित निकाय कॉर्पोरेट।
  8. ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अपने कार्मिकों/कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाएं।

 

सी. COVID के कारण आय के प्रवाह को प्रभावित करने वाले तनाव की पुष्टि करने की प्रक्रिया

ए. व्यक्तिगत ऋण

  1. वेतनभोगी व्यक्तियों/पेंशनभोगियों के मामले में: वेतन कटौती/नौकरी छूटने आदि में कमी होनी चाहिए। इसका पता लगाने के लिए, उधारकर्ता के नवीनतम वेतन पर्ची/बैंक खाते के विवरण को सत्यापित किया जा सकता है और पहले की अवधि की तुलना में किया जा सकता है।
  2. ैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में: आय के प्रवाह में कमी हो । इस उद्देश्य के लिए, बैंक खाते के विवरण, जीएसटी रिटर्न आदि का सत्यापन किया जा सकता है।
  3. उपरोक्त दोनों मामलों में, किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, कोविड के कारण होने वाली आय की हानि को भी घोषणा के आधार पर लिया जाएगा।
  4.  उपरोक्त के साथ, निम्नलिखित मामले भी समाधान के पात्र हैं, बशर्ते उधारकर्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे: - a. यदि उधारकर्ता अथवा उसके आश्रितों में से कोई भी कोरोना से संक्रमित होता है , जिसके लिए उसे अस्पताल जाने की आवश्यकता होती है और इलाज के लिए पर्याप्त राशि खर्च की जाती है, तो वे भी राहत का पात्र हैं
  5. b. कोरोना की वजह से उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता की मृत्यु होने पर.
  6. c. शिक्षा ऋण - कोर्स पूरा होने में देरी, रोजगार मिलने में देरी/रोजगार के तहत
  7. d. गृह ऋण – COVID 19 के कारण निर्माण/मकान/फ्लैट के निर्माण/कब्जे के पूरा होने में देरी

 

बी. छोटा व्यवसाय

निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीके से:-

  1. पिछले 6 महीनों के लिए व्यक्ति / संस्था के बैंक स्टेटमेंट सत्यापित किए जा सकते हैं और पहले की अवधि के साथ तुलना की जा सकती है।
  2. पिछले 6 महीनों के लिए व्यक्ति / संस्था के जीएसटी रिटर्न को सत्यापित किया जा सकता है और पहले की अवधि के साथ तुलना की जा सकती है
  3. 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए स्व-सत्यापित लाभ और हानि विवरण सत्यापित किया जा सकता है

डी. समाधान योजना की विशेषताएं

 

1. उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को ऋण जिन्होंने समाधान फेमवार्क 1.0 के सन्दर्भ में किसी भी समाधान का लाभ नहीं लिया है

 

ए. व्यक्तिगत ऋण

  1. सावधि ऋण & मांग ऋण /
  1. भविष्य में तनाव की अपेक्षित अवधि के दौरान अधिस्थगन अवधि की अनुमति दें, जो अधिकतम दो वर्षों के अधीन हो। तनाव की भविष्य की अवधि का आकलन उधारकर्ता की अनुमानित आय की घोषणा के आधार पर किया जाएगा।.
  2. स्थगन के दौरान भुगतान के साथ या बिना भुगतान के शेष कार्यकाल का विस्तार भी 2 साल के विस्तार की समग्र सीमा (स्थगन अवधि सहित, यदि कोई हो) के साथ दिया जा सकता है।
  3. यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो अधिस्थगन के दौरान ब्याज को पूंजीकृत करने के बाद किस्त को फिर से तय किया जाएगा |
  4. समाधान योजना के लागू होने के तुरंत बाद स्थगन लागू हो जाएगा।
  5. यदि समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय किश्त और/या ब्याज पहले से ही बकाया है, तो उसे सिस्टम से हटा दिया जाएगा। हालांकि, इन मामलों में, लंबित किश्तों की अवधि को भी अधिस्थगन अवधि के रूप में माना जाना चाहिए और 2 साल के समग्र अधिस्थगन के अधीन भविष्य के अधिस्थगन के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

 

  1. ओवरड्राफ्ट की सुविधा /
  1. ब्याज की अदायगी को भविष्य की अपेक्षित तनाव अवधि के लिए अब तक के असेवित ब्याज के साथ, यदि कोई हो, अधिकतम दो वर्षों तक के लिए स्थगित किया जाएगा। आय के प्रक्षेपण के सम्बन्ध में उधारकर्ता के घोषणा के आधार पर तनाव की भविष्य की अवधि का आकलन किया जाएगा।
  2. आस्थगित अवधि के दौरान उपार्जित ब्याज और कार्यान्वयन की तारीख को अतिदेय ब्याज को एक निधिकृत ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) में परिवर्तित किया जाएगा एवं सुविधा के लिए प्रभार्य ब्याज ओ.डी. सुविधा की ब्याज दर से 1% अधिक होगा और 3 साल की अवधि के भीतर चुकाने योग्य होगा |
  3. समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय, पहले से मौजूद ब्याज की अप्रतिदेय/अतिदेय होने की स्थिति में, सेवित न की गई ब्याज की अवधि को भी अधिस्थगन अवधि के रूप में लिया जाना चाहिए और 2 के समग्र अधिस्थगन के अधीन भविष्य के अधिस्थगन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। वर्षों।

 

बी. एमएसएमई के अलावा व्यावसायिक उद्देश्यों और छोटे व्यवसायों के लिए व्यक्तियों को ऋण (3 बी (ii) और (iii) देखें)

1. सावधि ऋण और मांग ऋण

  1. भविष्य में तनाव की अपेक्षित अवधि के दौरान अधिस्थगन अवधि की अनुमति दें, जो अधिकतम दो वर्षों तक हो | तनाव की भविष्य की अवधि का आकलन उधारकर्ता की अनुमानित आय की घोषणा के आधार पर किया जाएग
  2. 2 साल के विस्तार की अवधि (स्थगन अवधि सहित, यदि कोई हो) पर एक सम्पूर्ण सीमा के साथ, अधिस्थगन के दौरान भुगतान के साथ या बिना, शेष कार्यकाल का विस्तार भी दिया जा सकता है।
  3. यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो अधिस्थगन के दौरान ब्याज को पूंजीकृत करने के बाद, अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर किस्त को फिर से तय / पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
  4. समाधान योजना के लागू होने के तुरंत बाद स्थगन लागू हो जाएगा।
  5. यदि समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय किश्त और/या ब्याज की बकाया राशि पहले से मौजूद है, तो उसे सिस्टम से हटा दिया जाएगा। हालांकि, इन मामलों में, लंबित किश्तों की अवधि को भी अधिस्थगन अवधि के रूप में माना जाना चाहिए और 2 साल के समग्र अधिस्थगन के अधीन भविष्य के अधिस्थगन के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

2. 1. ओवरड्राफ्ट & कैश क्रेडिट सुविधा

  1. ब्याज की अदायगी को भविष्य की अपेक्षित तनाव अवधि के लिए अब तक के असेवित ब्याज के साथ, यदि कोई हो, अधिकतम दो वर्षों के अधीन आस्थगित किया जाएगा। आय के प्रक्षेपण की उधारकर्ता के घोषणा के आधार पर तनाव की भविष्य की अवधि का आकलन किया जाएगा।
  2. आस्थगित अवधि के दौरान उपार्जित ब्याज और कार्यान्वयन की तारीख के अनुसार अतिदेय ब्याज को एक निधिकृत ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) में परिवर्तित किया जाएगा, और सुविधा के लिए प्रभार्य ब्याज उस ब्याज दर से 1% अधिक होगा जो कि ओडी/सीसी सुविधा का और 3 साल की अवधि के भीतर चुकाने योग्य होगा |
  3. समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय पहले से मौजूद ब्याज की बकाया / अतिदेय के मामले में, असेवित ब्याज की अवधि को भी समग्र रूप से अधिस्थगन अवधि के रूप में माना जाना चाहिए और 2 साल के समग्र अधिस्थगन के अधीन रहते हुए भविष्य के अधिस्थगन के साथ जोड़ा जाना चाहिए |
  4. निम्नलिखित में से किसी एक/अधिक कार्यों के साथ कार्यशील पूंजी सीमा में संशोधन:-
  1. ए. कोविड के दबाव के कारण कार्यशील पूंजी चक्र में वृद्धि के आधार पर कार्यशील पूंजी सीमा का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और संशोधित सीमा प्रदान की जा सकती है।
  2. बी. कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) के रोल ओवर को समग्र डब्ल्यूसी सीमा के भीतर नए डब्ल्यूसीडीएल की मंजूरी के साथ पुराने डब्ल्यूसीडीएल को परिसमापन करके अनुमति दी जाएगी |
  3. सी. कार्यशील पूंजी सीमा के अनियमित हिस्से को जरूरत आधारित डब्ल्यू.सी.टी.एल. में अनुमानित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकाया जाना है। डब्ल्यू.सी.टी.एल. अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। डब्ल्यू.सी.टी.एल. के लिए ब्याज दर मूलधन कार्यशील पूंजी खाते के लिए लागू ब्याज दर + 1% होगी | /span>
  4. डी. इन्वेंट्री पर मार्जिन में 10% तक की कमी (इसे 31.03.022 को या उससे पहले पूर्व के स्वीकृत स्तर पर बहाल किया जाएगा)
  5. इ. देनदारों की अवधि को मौजूदा स्वीकृत स्तर से अधिकतम 90 दिनों तक और अधिकतम परिणामी अवधि 360 दिनों के अधीन रहते हुए (इसे 31.03.2022 को या उससे पहले पूर्व स्वीकृत स्तर पर बहाल किया जाएगा) |
  1. समाधान योजना ऋण के एक हिस्से को उधारकर्ता द्वारा प्रदत्त इक्विटी या अन्य विपणन योग्य, गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने के लिए भी प्रदान करती है, जहां भी लागू हो, और यह आरबीआई द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2020 की अधिसूचना के तहत जारी अनुबंध के पैराग्राफ 30-32 के अनुसार संकल्प फ्रेमवर्क के लिए शासित होगा।

 

II. उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को अग्रिम, जिन्होंने रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 . के संदर्भ में समाधान का लाभ उठाया है

  1. 1. अधिस्थगन अवधि और कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देना

उधारकर्ताओं के ऋणों के मामले में जहां समाधान योजना को संकल्प फ्रेमवर्क - 1.0 के संदर्भ में लागू किया गया था, और जहां संकल्प योजनाओं ने दो वर्ष से कम की कोई अधिस्थगन या अधिस्थगन की अनुमति नहीं दी थी और / या कम से कम दो साल की अवधि के लिए शेष अवधि के विस्तार की अनुमति दी थी, ऐसी योजनाओं को केवल अधिस्थगन की अवधि बढ़ाने और/या शेष अवधि को अधिकतम 24 महीने तक बढ़ाने की सीमा तक संशोधित करें। रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क - 1.0 के तहत दी गई स्थगन और / या शेष अवधि के विस्तार पर समग्र कैप और यह ढांचा संयुक्त रूप से दो साल का होगा।

  1. छोटे व्यवसायों के लिए कार्यशील पूंजी सहायता
  1. i. उपरोक्त खंड (3 बी) के उप-खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट उधारकर्ताओं के संबंध में, जहां समाधान योजनाओं को समाधान फ्रेमवर्क– 1.0 के संदर्भ में लागू किया गया था, इसे एकमुश्त उपाय के रूप में, इसे पुनर्रचना के रूप में समझे बिना। कार्यशील पूंजी की स्वीकृत लिमिट और/या आहरण शक्ति के आधार पर कार्यशील पूंजी चक्र के पुनर्मूल्यांकन, मार्जिन में कमी आदि की समीक्षा करें । इस संबंध में मंजूरी 30 सितंबर, 2021 तक ली जाएगी, जिसमें मार्जिन और कार्यशील पूंजी की सीमा को 31 मार्च, 2022 तक रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क - 1.0 के तहत लागू समाधान योजना के अनुसार स्तरों पर बहाल किया जाएगा।
  2. i. ऐसे मामलों में निम्नलिखित रियायतें भी दी जा सकती हैं:-

प्रस्तावित कार्यवाईयां

इन्वेंट्री पर मार्जिन में 10% तक की कमी (इसे 31.03.022 को या उससे पहले रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के तहत पहले स्वीकृत स्तर पर बहाल किया जाएगा)

देनदार की अवधि को मौजूदा स्वीकृत स्तर से 90 दिनों तक और अधिकतम परिणामी अवधि 360 दिनों के अधीन बढ़ाया जाना। (इसे 31.03.2022 को या उससे पहले रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के तहत पहले स्वीकृत स्तर पर बहाल किया जाएगा)

ई. संकल्प प्रक्रिया का आह्वान और कार्यान्वयन

1. संकल्प योजना का आह्वान

  1. इस विंडो के तहत समाधान प्रक्रिया को तब लागू माना जाएगा जब बैंक और उधारकर्ता ऐसे उधारकर्ता के संबंध में कार्यान्वित की जाने वाली समाधान योजना को अंतिम रूप देने के प्रयासों के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत हों। समाधान प्रक्रिया को लागू करने के लिए उधारकर्ताओं से बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों के संबंध में, इस नीति में निहित निर्देशों के अनुसार समाधान के लिए पात्रता का मूल्यांकन एक उचित अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। पात्रता शर्तों से संतुष्ट होने पर जिस तारीख को बैंक आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्णय लेता है, उसे आमंत्रण की तारीख के रूप में लिया जा सकता है।
  2. i. इस विंडो के तहत समाधान प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय प्रत्येक ऋणदाता संस्थान द्वारा लिया जाएगा, जो एक उधारकर्ता के संपर्क में है, अन्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा लिए गए आमंत्रण निर्णयों से स्वतंत्र है, यदि कोई हो, उसी उधारकर्ता के संपर्क में है।
  3. ii. इस विंडो के तहत अनुमत संकल्प के आह्वान की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 है।
  4. iii. आवेदन (स्वीकृति/अस्वीकृति) पर निर्णय की सूचना आवेदक को ऐसे आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक द्वारा लिखित रूप में दी जाएगी।

2. संकल्प योजना का कार्यान्वयन

  1. i. समाधान योजना को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर लागू किया जाना चाहिए।
  2. ii. समाधान योजना को तभी कार्यान्वित माना जाएगा जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

 

  1. ए. सभी संबंधित दस्तावेज, जिसमें बैंक और उधारकर्ता के बीच आवश्यक समझौतों का निष्पादन और प्रदान की गई संपार्श्विक, यदि कोई हो, को बैंक द्वारा कार्यान्वित समाधान योजना के अनुरूप पूरा किया जाता है;
  2. बी. ऋण की शर्तों में परिवर्तन सीबीएस में विधिवत परिलक्षित होते हैं; तथा,
  3. सी. संशोधित शर्तों के अनुसार उधारकर्ता बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं करता है।

 

  1. iii. उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन में कार्यान्वित कोई भी समाधान योजना पूरी तरह से प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क या बैंक की विशिष्ट श्रेणी के लिए लागू प्रासंगिक निर्देशों द्वारा नियंत्रित होगी जहां प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क लागू नहीं है।

 

ब्याज की दर: - इस फ्रेमवर्क के तहत पुनर्रचना करने वाले ऋण खातों की ब्याज दर ऋण खाते की मौजूदा ब्याज दर से 0.50% अतिरिक्त होगी।

 

Processing Charge प्रसंस्करण शुल्क: - 'व्यक्तिगत' श्रेणी में प्रस्तावों के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं। 'व्यक्तिगत ऋण' श्रेणी के अलावा अन्य प्रस्तावों में प्रसंस्करण नीचे दिया गया है: -

  1. i. समीक्षा / नवीनीकरण के लिए लागू प्रसंस्करण शुल्क बिना किसी अतिरिक्त वित्त के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए लिया जाएगा।
  2. ii. अतिरिक्त वित्त के मामले में, उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त, बढ़े हुए हिस्से के लिए नए वित्त के लिए लागू प्रसंस्करण शुल्क भी वसूल किए जाएंगे।
  3. अन्य सभी शुल्क, जैसे दस्तावेज़ीकरण शुल्क आदि भी लागू होते हैं।