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सेन्ट टैक्स सेविंग जमा

जमा विकल्प :

मासिक ब्याज जमा / तिमाही ब्याज जमा अथवा पुनर्निवेश योजना (समायोजित) के रूप में जमा किया जा सकता है.

नामांकन सुविधा :

वर्तमान नामांकन नियमों के अनुसार नामांकन सुविधा उपलब्ध है. तथापि, अवयस्क द्वारा अथवा अवयक्स की ओर से किए गए सावधि जमा के आवेदन एवं धारण के मामलों में नामांकन नहीं किया जाएगा.

सावधि जमा रसीद :

इस प्रकार के सावधि जमाओं के लिए रसीद विशेष तौर पर डिजाइन की गई है, जिस पर नाम, पता, स्थायी खाता संख्या और जमाकर्ता(ओं) का हस्ताक्षर इत्यादि अन्य विशेषताओं के साथ रहेगी.

आय कर में लाभ :

इस योजना के अंतर्गत किया गया निवेश, एक वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत अधिकतम रु.150,000/- तक आय में छूट के लिए पात्र है. तथापि, ऐसे जमा पर अर्जित ब्याज अथवा भुगतान कर योग्य होगी और वर्तमान नियमों के अनुसार टीडीएस के अधीन है. 

परिपक्वता पूर्व भुगतान/ऋण सुविधा :

परिपक्वता पूर्व भुगतान एवं मांग ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा अनुमत नहीं है. यह जमा रसीद किसी प्रकार के ऋण अथवा किसी प्रकार की सुविधा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी नहीं रख सकते हैं.