उद्वेश्य
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- फसल की खेती के लिए आवश्यक अल्पावधि ऋण की पूर्ति.
- कटाई पश्चात के व्यय एवं उत्पाद विपणन ऋणों के लिए.
- किसानों के उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए.
- कृषि उपकरणों एवं अन्य आस्तियों के रखरखाव एवं कृषि संबंद्ध अन्य गतिविधियों जैसे डेयरी, मछली पालन इत्यादि के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की पूर्ति के लिए.
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पात्रता
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- सभी किसान - वैयक्तिक/संयुक्त उधारकर्ता जो भूस्वामी खेतिहर, काश्तकार किसान,पट्टेदार,मौखिक पट्टेदार, शेयर बटाईदार एवं स्वयं सहायता समूह अथवा किसानों का संयुक्त देयता समूह.
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ऋण सुविधा की प्रकृति
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मार्जिन
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- निरंक क्योंकि यह वित्त पैमाने में संनिहित है.
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प्रतिभूति
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- फसल एवं बैंक वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक.
- रू. एक लाख तक कोई संपार्श्विक नहीं .
- रू. एक लाख से अधिक के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक है.
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ब्याज दर
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रु.50,000/- तक की ऋण सीमा
रु.50,000/- से अधिक - रु.5 लाख तक
रु.5.00 लाख से अधिक - रु.25.00 लाख तक
रु.25.00 लाख से अधिक
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बेस दर + 0.50%
बेस दर + 1.00%
बेस दर + 1.50%
बेस दर + 2.00%
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प्रक्रिया प्रभार
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प्रलेखीकरण प्रभार
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चुकौती
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- प्रत्याशित फसल एवं फसल के विपणन के अनुसार .
- वार्षिक समीक्षा के अधीन ऋण सीमा 5 वर्ष के लिए मान्य होगी.
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अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें.
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